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जानें, कितनी संगीन हैं वो 5 धाराएं, जिनके तहत हुई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, कितनी हो सकती है सजा

Rhea Chakraborty Arrested अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी एक्ट की बेहद संगीन धाराओं 8 सी 27 ए 20 बी 28 और 29 के तहत की गई है। जानें कितनी संगीन हैं वो 5 धाराएं

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 06:16 PM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 06:16 PM (IST)
जानें, कितनी संगीन हैं वो 5 धाराएं, जिनके तहत हुई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, कितनी हो सकती है सजा
जानें, कितनी संगीन हैं वो 5 धाराएं, जिनके तहत हुई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, कितनी हो सकती है सजा

नोएडा, जेएनएन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)  ने अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने रिया पर ये कार्रवाई ड्रग्स लेने, रखने और बेचने के मामले में की है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी एक्ट की बेहद संगीन धाराओं 8 सी, 27 ए, 20 बी, 28 और 29 के तहत की गई है। अगर रिया दोषी साबित होती हैं तो उन्हें 10 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। सुशांत राजपूत की मौत मिस्ट्री में भी अगर उनकी भूमिका मिलती है तो उनकी सजा में और इजाफा हो सकता है। 

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एनसीबी एक्ट की धाराएं और उनमें सजा का प्रावधान

8 सी

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) में कम से कम 3 साल तक कारावास की सजा से लेकर अधिकतम 10 साल तक कारावास की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना

20 बी

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) में लिखा है, "अंतर-राज्य का उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात, अंतर-राज्य निर्यात या भांग का उपयोग करता है, दंडनीय होगा।" इस धारा के तहत सजा में ऐसे शब्द के लिए सश्रम कारावास शामिल है जो दस साल तक का हो सकता है और इसमें जुर्माना भी शामिल है जो एक लाख रुपये तक हो सकता है।

27 ए

NDPS एक्ट की धारा 27 (ए) किसी भी मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ की खपत से संबंधित है। यह विशेष खंड एक व्यक्ति को एक नशीली दवा या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति की सजा को निर्धारित करता है जिसमें कोकीन, मॉर्फिन, डायसेटाइलमॉर्फिन या कोई अन्य मादक पदार्थ / साइकोट्रॉपिक पदार्थ शामिल हैं। सजा में एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा हो सकती है, जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माना बीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

28

NDPS अधिनियम की धारा 28 में NDPS अधिनियम के साथ किसी भी अपराधी को थप्पड़ मारने की सजा का प्रावधान है।

29

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 में अपहरण और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी आपराधिक साजिश रचता है या उसका पक्षधर है, उसे अपराध के लिए दिए गए निर्धारित दंड के साथ दंडनीय किया जाएगा।

अब आगे क्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी रिया चक्रवर्ती के लिए रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जिससे रिया अपने वकील के माध्यम से बेल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से पहले उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर मिला था। ऐसे में अब तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इस केस में एनसीबी के साथ ही साथ सीबीआई और ईडी भी जुटे हैं! 

कैसे कसता चला गया रिया पर एनसीबी का शिकंजा

ड्रग्स मामले की रिया की जांच अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच से जुड़ने के बाद शुरू हुई। सुशांत के पिता द्वारा लिखाई गई पैसों के हेरफेर की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के मोबाइल से पुराने चैट रीट्राइव करवाए। जिनके आधार पर उसके ड्रग्स चैट सामने आए। इस मामले में एनसीबी ने पहले शौविक सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी से पूछताछ में मिली जानकारियों के बाद ही एनसीबी ने पिछले रविवार को रिया से पूछताछ शुरू की। रिया ने एनसीबी के सामने अपने भाई एवं अन्य लोगों से ड्रग्स संबंधी चैट की बात को कबूल की है, लेकिन खुद के ड्रग्स उपयोग से इनकार करती रही। उसका यह भी कहना है कि उसके द्वारा मोबाइल से भेजे गए चैट सुशांत खुद बोलकर लिखवाता था। एनसीबी रिया से बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल करनेवाले अन्य लोगों तथा रिया के संपर्क में रहे ड्रग पेडलर्स के बारे में भी जानना चाह रही थी। रिया चक्रवर्ती के साथ आज एनसीबी की पूछताछ का तीसरा दिन था और आज रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। याद दिला दें कि पहले दिन रिया से पहले दिन छह घंटे और दूसरे दिन आठ घंटे की पूछताछ एनसीबी ने की थी।


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