Coronavirus : केरल में बंद हुए सिनेमा हॉल, जिम और बार, रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर भी निर्देश जारी
केरल सरकार ने कहा है कि दुकानें रेस्टोरेंट शाम साढ़े सात बजे तक खुले रह सकते हैं इसके बाद यदि खुले देखे गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सामान की होम डिलीवरी के लिए रात नौ बजे तक की अनुमति दी गई है।
तिरुअनंतपुरम, एएनआइ। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार हर रोज नए-नए कदम उठा रही है। वहीं, राज्य सरकारें भी स्थिति को देखते हुए सख्त नजर आ रही हैं। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है तो कहीं कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में केरल सरकार ने भी कुछ महत्वूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, एंटरटेंटमेंट पार्क्स और बार बंद कर दिए गए हैं और इन्हें राज्य सरकार के अगले आदेश तक खोलने की अनुमति नहीं है।
Kerala government imposes restrictions to curb the spread of COVID19; Cinema halls, malls, gyms, clubs, sports complexes, swimming pools, entertainment parks & bars to remain shut, until further orders, only essential services & emergency services permitted on
Saturdays & Sundays pic.twitter.com/K8JukovBuG— ANI (@ANI) April 26, 2021
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सिर्फ कुछ जरूरी और आपातकालीन सेवाओं के लिए शनिवार और रविवार को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा केरल सरकार ने कहा है कि दुकानें रेस्टोरेंट शाम साढ़े सात बजे तक खुले रह सकते हैं इसके बाद यदि खुले देखे गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सामान की होम डिलीवरी के लिए रात नौ बजे तक की अनुमति दी गई है। वहीं, सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगाई गई है जो सरकार के अगले आदेश तक जारी रहेगी।
बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। पिछले तीन दिनों से हर दिन संक्रमण के तीन लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं।