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चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीएम को राहत, याचिका खारिज

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी को बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप के पूर्व सदस्य निशांत वर्मा ने शिकायत दर्ज करायी थी।

By Test2 test2Edited By: Published: Thu, 05 Nov 2015 01:20 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2015 01:45 PM (IST)
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीएम को राहत, याचिका खारिज

नई दिल्ली । चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी को बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप के पूर्व सदस्य निशांत वर्मा ने शिकायत दर्ज करायी थी।

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30 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी ने अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद पोलिंग स्टेशन से महज कुछ दूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पार्टी के सिंबल को दिखाया था । चुनाव आयोग ने उस वक्त क्राइम ब्रांच को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1) और चुनाव अधिसूचना के उल्लंघन मामले में आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था।

गौरतलब है आप के पू्र्व सदस्य ने स्थानीय अदालत में कुछ और धाराओं को जोड़ने के लिए याचिका लगाई थी।


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