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मोदी को राहत, SC ने गुजरात HC के खिलाफ याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज किया। जिसमें हाई कोर्ट ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2015 12:13 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2015 12:54 PM (IST)
मोदी को राहत, SC ने गुजरात HC के खिलाफ याचिका को खारिज किया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज किया। जिसमें हाई कोर्ट ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने हलफनामे में पत्नी संबंधी जानकारी छिपाई थी।

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ये याचिका आप नेता निशांत वर्मा की तरफ से दाखिल की गई है। हालांकि तीन जुलाई को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और निचली अदालत के फैसले को भी पलट दिया था।

इससे पहले अहमदाबाद की एक कोर्ट ने देरी के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी। वर्मा ने कहा था कि मोदी ने अपने हलफनामे में अपनी वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी थी। जबकि कोर्ट ने कहा था कि एक मतदाता के तौर पर याचिकाकर्ता किसी और विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जबकि उनकी शिकायत मणिनगर सीट से जुड़ी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह कदम अपराध तभी कहा जा सकता है जब गलत सूचना दी जाए या सूचना छिपाई जाए।


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