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बकरीद पर लाॅकडाउन में छूट गैर-जरूरी, लोगों की सेहत से खिलवाड़ की किसी को नहीं इजाजत

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने केरल सरकार को चेताया कि बकरीद पर दी गई छूट के बाद अगर कोरोना संक्रमण फैलने का मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 21 Jul 2021 01:30 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jul 2021 01:30 AM (IST)
बकरीद पर लाॅकडाउन में छूट गैर-जरूरी, लोगों की सेहत से खिलवाड़ की किसी को नहीं इजाजत
संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए नागरिकों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे राज्य सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लाॅकडाउन में छूट देने के केरल सरकार के फैसले को गैर-जरूरी बताया है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार संविधान में दिए गए लोगों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे।

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छूट के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि दबाव बनाने वाला किसी भी तरह का समूह या धार्मिक समूह नागरिकों के बहुमूल्य मौलिक अधिकार में दखल नहीं दे सकता। अदालत ने केरल सरकार को चेताया कि बकरीद पर दी गई छूट के बाद अगर कोरोना संक्रमण फैलने का मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

15 फीसद संक्रमण दर वाले डी श्रेणी के इलाकों में भी पाबंदियों में छूट

केरल सरकार ने बकरीद पर राज्य में लाॅकडाउन से तीन दिन 18,19 और 20 जुलाई को छूट दी थी। यहां तक कि 15 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले डी श्रेणी के इलाकों में भी पूरे एक दिन की छूट दी गई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई थी।

यूपी में कांवड़ यात्रा के मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले को लागू करे केरल सरकार

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की सभी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि अधिक संक्रमण दर वाले इलाकों में एक दिन की भी छूट पूरी तरह अनावश्यक थी। केरल सरकार लोगों के जीवन के अधिकार पर ध्यान दे और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बारे में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करें।

केरल सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, केरल में व्यापारियों ने दिया भरोसा

केरल सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि व्यापारियों ने बकरीद पर होने वाली बिक्री का अनुमान लगाते हुए पहले से ही काफी सामान एकत्र कर रखे थे। ट्रेडर्स संघों ने कोरोना के कड़े नियंत्रणों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। व्यापारियों ने ये घोषित कर दिया था कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए वे पूरे राज्य में दुकानें खोलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने व्यापारी संघों से विचार विमर्श और आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक के बाद बकरीद पर शर्तों के साथ छूट देने का फैसला किया था। व्यापारी संघ ने सरकार को नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया था।

फटकार के बाद और ढील देने से पीछे हटे केरल के सीएम

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन कोरोना लाकडाउन में और ढील देने से पीछे हट गए हैं। शीर्ष अदालत का फैसला आने के कुछ देर बाद विजयन ने कोरोना पर गठित उच्चाधिकार समिति के साथ बैठक की और राज्य में मौजूदा पाबंदियों में किसी भी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया। पहले यह अंदाजा लगाया रहा था कि मुख्यमंत्री और ढील दे सकते हैं।


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