2जी घोटाला: राजा-कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को समन
एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व 17 अन्य लोगों और कंपनियों को मनी लांड्रिंग मामले में 26 मई को पेश होने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व 17 अन्य लोगों और कंपनियों को मनी लांड्रिंग मामले में 26 मई को पेश होने का आदेश दिया है।
सीबीआई की यह विशेष अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] द्वारा दाखिल आरोपपत्र की सुनवाई कर रही है। सीबीआई जज ओपी सैनी ने सभी आरोपियों को यह कहते हुए अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए कि उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आरोपियों में द्रमुक सुप्रीमो एम.करणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल भी शामिल हैं।
जज ने कहा, 'मैंने अपने सामने रखे गए सबूतों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया है। चूंकि शिकायत सार्वजनिक संस्था ने की है, अत: शिकायतकर्ता की जांच की जरूरत नहीं है।' गौरतलब है कि ईडी ने 25 अप्रैल को मनी लांड्रिंग मामले में 19 लोगों व कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें 10 लोग व 9 कंपनियां शामिल हैं।