रेलवे ने कहा, निजी ट्रेन संचालकों को ठहराव के लिए हाल्ट स्टेशनों को चुनने की होगी आजादी
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कहा है कि निजी संचालकों (Private operators) को 109 मार्गों पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। रेलवे (Indian Railways) ने कहा है कि निजी संचालकों (Private operators) को 109 मार्गों पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी यानी उनको उन स्टेशनों का चुनाव करने की छूट होगी जहां वे अपनी रेल गाड़ियों का हाल्ट चाहते हैं। रेलवे की ओर से जारी दस्तावेजों (draft of Concession Agreement) से यह खुलासा हुआ है। हालांकि, इसके लिए निजी ट्रेन संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों (intermediate stations) की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे प्राइवेट ट्रेनों का हाल्ट चाहते हैं। हाल्ट वाले स्टेशन आरंभ एवं गंतव्य के अलावा वह स्थान होंगे जहां निजी ट्रेनें ठहरेंगी।
रेलवे की शर्तों के मुताबिक, निजी ट्रेन संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। यह निजी रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा। समझौते के मसौदे में कहा गया है कि निजी ट्रेन संचालक को इसकी सूचना पहले देने के साथ ठहराव की समय सारिणी एक साल के लिए होगी। हालांकि निजी ट्रेनों के बीच के स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा भी की जा सकती है। रेलवे के पास इसका अधिकार होगा।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, आवेदन पूर्व बैठक में शामिल एक संभावित निजी संचालक के सवाल पर रेलवे ने बताया कि कंपनी नियम एवं शर्तों के मुताबिक स्टेशनों पर ठहराव का फैसला करने में लचीला रुख अपना सकती हैं। हालांकि, रेलवे ने यह भी कहा है कि निजी रेलगाड़ियों को उस रूट पर मौजूदा समय में सबसे तेज गति से चल रही ट्रेनों के ठहराव स्टेशनों पर अधिक ठहराव रखने की अनुमति नहीं होगी। निजी ट्रेन ऑपरेटरों को उन स्टेशनों को भी ठहराव में शामिल करना होगा जिनकी जरूरत बोगियों में पानी भरने, साफ सफाई करने आदि कार्यों के लिए होता है।