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रेलवे ने राज्यों से मांगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जरूरत का ब्योरा, 60 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया

रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 10 जून तक श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए अपनी जरूरत का ब्योरा भेज दें।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 02:43 AM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 02:43 AM (IST)
रेलवे ने राज्यों से मांगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जरूरत का ब्योरा, 60 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया
रेलवे ने राज्यों से मांगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जरूरत का ब्योरा, 60 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चंद घंटों के बाद रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 10 जून तक श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए अपनी जरूरत का ब्योरा भेज दें।

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रेलवे ने राज्‍यों को लिख्रा पत्र 

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वह बुधवार तक यानी 10 जून तक प्रवासी श्रमिकों को भेजने की आवश्यक ट्रेनों, संबंधित स्टेशनों और रूट की जानकारियां दें, ताकि वह उसी के अनुरूप अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि अब तक उन्हें विभिन्न राज्यों से ऐसी 141 ट्रेनों की डिमांड मिल चुकी है। ध्यान रहे कि रेलवे एक मई से अब तक 4,347 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुका है। इन ट्रेनों से विभिन्न राज्यों में 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है।

प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का 15 दिन का समय दिया 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने केंद्र सरकार को 24 घंटों के भीतर अतिरिक्त ट्रेन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बेंच ने प्राधिकारियों को घर वापस जाने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान करने व रजिस्टर कराने का भी आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले माह की जाएगी। 


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