छत्तीसगढ़ में 30 जून तक बाहर से आने वालों को किया जाएगा क्वारंटाइन, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
छत्तीसगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर 30 जून तक बंद नहीं किए जाएंगे। इसके बाद परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा।
रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ में अनलॉक-1 में शहरी क्षेत्रों में ऑटो और टैक्सी को अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन अंतरराज्यीय यात्री परिवहन सेवा की इजाजत नहीं है। 30 जून तक ट्रेन, विमान से आने वाले लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। निजी साधन से राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए राज्य सरकार से ई-पास लेना होगा। एक से दूसरे जिलों में भी आने-जाने के लिए ई-पास अनिवार्य है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव डॉ. कलप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। ट्रेन व विमान से आने वालों के लिए पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था है। जो लोग होटल में क्वारंटाइन नहीं होना चाहते वे होम क्वारंटाइन में रहेंगे या सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में। राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम सात जून तक बंद रहेंगे। इसी तरह वाणिज्यि कर विभाग ने राज्य में रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब को भी सात जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है।
बंद नहीं होंगे क्वारंटाइन सेंटर
छत्तीसगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर 30 जून तक बंद नहीं किए जाएंगे। इसके बाद परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। जो भी क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूर्व की भांति की जाएगी। जीएडी के सचिव डॉ. कलप्रीत सिंह ने कहा कि अनलॉक का मतलब राज्य के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ढील होगी।