कोरोना काल में चुनावों के लिए आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश, रैलियों और घर-घर प्रचार की अनुमति
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election) एवं निकट भविष्य में होने वाले अन्य उपचुनाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक कुछ मानकों के साथ रैलियों और घर-घर प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बटन दबाने के लिए वोटरों को ग्लव्स (दस्ताने) उपलब्ध कराए जाएंगे जो संभवत: डिस्पोजेबल होंगे।
मतदाताओं की होगी थर्मल स्क्रीनिंग
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और क्वारंटाइन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को आखिरी घंटे में मतदान की अनुमति होगी। महामारी के इस दौर में बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके पहले मध्य प्रदेश में दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं।
एक मतदान केंद्र में एक हजार मतदाता
चुनाव आयोग के मुताबिक, अधिसूचित कंटेनमेंट जोन में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक मतदान केंद्रों का अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा जो मतदान से एक दिन पहले होगा। हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर चुनावकर्मी या पैरा-मेडिकल स्टाफ मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। एक मतदान केंद्र में 1,500 के स्थान पर अधिकतम एक हजार मतदाता ही होंगे।
दिव्यांग कर सकेंगे पोस्टल बैलट का इस्तेमाल
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों में पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
मास्क पहनना अनिवार्य
जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज के दौरान कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनावी गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
घर-घर प्रचार के लिए नियम
चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। इसमें सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं।
रोड शो के लिए व्यवस्था
आयोग के मुताबिक रोड शो के दौरान काफिले के वाहनों को दस के स्थान पर पांच-पांच वाहनों के अंतराल पर बांटा जाएगा। इसमें सुरक्षा वाहन शामिल नहीं हैं।
जनसभाओं के लिए गाइडलाइन
जनसभा और रैलियों का आयोजन भी कोविड-19 दिशानिर्देशों के मुताबिक ही किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जनसभा के लिए पहले से मैदानों को चिन्हित करके रखेंगे जिनमें प्रवेश और निकासी द्वारों का स्पष्ट चिन्हांकन होगा। ऐसे सभी मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी शारीरिक दूरी के अनुपालन के लिए पहले ही चिन्हांकन करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि जनसभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
ऑनलाइन होंगे नॉमिनेशन
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनेशन करना होगा। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी और चुनावी घोषणा पत्र भी ऑनलाइन जमा करना होगा। मतदाताओं को कतार में इंतजार ना करना पड़े इसलिए उन्हें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टोकन दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने के लिए जमीन पर निशान बनाए जाएंगे। दो मतदाताओं के बीच छह फीट की दूरी रखी जाएगी। महिला और पुरुष मतादाताओं के लिए अलग वेटिंग एरिया भी बनाए जाएंगे।