मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को मिलेगा वरिष्ठ पद का प्रभार, सरकार ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद होने की दशा में प्रभार दिया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक विधिवत पदोन्नति का रास्ता साफ नहीं हो जाता। अभी पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।
भोपाल, राज्य ब्यूरो। पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पद का प्रभार देने संबंधी व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट 72 में संशोधन कर इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार दिया जा सकेगा। पुलिसकर्मियों को जिस पद का प्रभार दिया जाएगा, वे उस पद के अनुरूप वर्दी पहन सकेंगे।
अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद होने की दशा में प्रभार दिया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक विधिवत पदोन्नति का रास्ता साफ नहीं हो जाता। अभी पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।
प्रधान आरक्षक के 8,250 पद खाली
मालूम हो प्रदेश में पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, रेडियो आदि में प्रधान आरक्षक के 8,250, सहायक पुलिस निरीक्षक के 5,175, उप निरीक्षक के 1,335 और निरीक्षक के 800 पद खाली हैं। दो साल में मध्य प्रदेश पुलिस के करीब दो हजार पुलिसकर्मी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार पुलिस रेग्युलेशन एक्ट 72 में सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक का प्रभार दिया जाता था। अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभारी भी दिया जा सकेगा। इसका यह फायदा भी होगा कि जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।