ईडी ने इकबाल मिर्ची की पत्नी, बेटों को भगोड़ा घोषित करने की मांग की, अदालत ने पेश होने के दिए निर्देश
मुंबई की विशेष अदालत ने (A special PMLA court) गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची की पत्नी और दो बेटों को पेश होने के निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी।
मुंबई, पीटीआइ। मुंबई की एक विशेष अदालत (A special PMLA court) ने गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची की पत्नी और दो बेटों को पेश होने के निर्देश जारी किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, अदालत ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर 16 फरवरी को मिर्ची की पत्नी और दो बेटों को पेश होने के निर्देश जारी किए। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने यह आदेश ईडी (Enforcement Directorate) की याचिका पर जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरूआत में यानी धन शोधन रोधी अधिनियम अदालत में एक याचिका दाखिल कर आर्थिक अपराधी भगोड़ा अधिनियम, 2018 के संबद्ध प्रावधानों के तहत जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (मिर्ची के बेटों) और हाजरा मेमन (मिर्ची की पत्नी) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी। ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने तीनों को 16 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की है। आरोपियों की कुछ संपत्तियां मुंबई में हैं। मालूम हो कि तीनों (जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और हाजरा मेमन) विदेश में हैं और ईडी के समन और अदालत की ओर से जारी किए गए वारंटों की अनदेखी कर रहे हैं।
मालूम हो कि इकबाल मिर्ची मादक पदार्थों की तस्करी और फिरौती के अपराध में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ था जिसकी मौत साल 2013 में हो गई थी। इकबाल मिर्ची पर 1993 के मुंबई धमाकों के साथ-साथ ड्रग तस्करी से हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप था। मिर्ची के परिवार (Iqbal Mirchi family) के सदस्य उसकी अवैध संपत्ति को वैध बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में ईडी मिर्ची की 798 करोड़ रुपये संपत्तियां जब्त कर चुका है।