PoK पर बयान देकर बुरे फंसे फारूक, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर
फारूक अबदुल्ला के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई कर सकता है।
नई दिल्ली, एएनआई। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर विवादित बयान देकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुश्किलों में घिर गए हैं। फारूक अबदुल्ला के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले, फारूक अबदुल्ला पर बेतिया में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। चलिए, आपको बताते हैं कि आखिर फारूक अबदुल्ला के किस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है।
फारूक के इस बयान पर हुआ बवाल
दरअसल, फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को गुलाम कश्मीर को लेकर फिर नया विवाद खड़ा करते हुए कहा कि गुलाम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और यह जम्मू-कश्मीर हिंदोस्तान का हिस्सा।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं कि हिंदोस्तान उसके कब्जे से गुलाम कश्मीर छुड़ा सके। 70 साल हो गए, हिंदोस्तान उसे छुड़ा नहीं सका और आज ये लोग (केंद्र सरकार) कहते हैं कि वह हमारा है। फारूक ने कहा कि हम कब तक कहते रहेंगे कि वह गुलाम कश्मीर हमारा है। वह (गुलाम कश्मीर) उनके (केंद्र सरकार) बाप की कोई जागीर नहीं है। वह अब पाकिस्तान है और यह जम्मू-कश्मीर आज हिंदोस्तान है। आज ये लोग (केंद्र सरकार) कहते हैं कि वह हमारा हिस्सा है, इसलिए उसे लेकर रहेंगे।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम भी कहते हैं और बार-बार कहते हैं कि भाई इसे पाकिस्तान से ले लो। हम भी देखें। पाकिस्तान ने कोई चूडि़यां नहीं पहन रखी हैं। उनके पास भी एटम बम है। हम जंग के बारे में सोचें, उससे पहले हमें इंसान बनकर रहने के बारे में सोचना चाहिए।
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