Move to Jagran APP

छत्तीसगढ़ में 18-44 आयु वर्ग के लोगों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन, जानें- क्यों उठाना पड़ा यह कदम

छत्तीसगढ़ में 18-44 आयु वर्ग के लोगों को नहीं लगाए जाएगी वैक्सीन। हाई कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी जिसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वैक्सीनेशन पहले किया जा रहा था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 04:05 PM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 04:21 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में 18-44 आयु वर्ग के लोगों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन, जानें- क्यों उठाना पड़ा यह कदम
छत्तीसगढ़ में 18-44 आयु वर्ग के लोगों को नहीं लगाए जाएगी वैक्सीन, जानें- क्यों उठाना पड़ा यह कदम

रायपुर, पीटीआइ। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्राथमिकता वाले योजना को संशोधित करने के लिए HC के आदेश के बाद 18-44 आयु वर्ग के लिए COVID टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने बुधवार देर रात इसके आदेश जारी किए। 18-44 आयु वर्ग को वैक्सीन न लगाने का सरकार ये फैसला हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद लिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वैक्सीनेशन पहले किया जा रहा था। 

loksabha election banner

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने और टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों को वितरित करने (18-44 आयु वर्ग के लिए) को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन में सरकार ने अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले इस वर्ग का टीकाकरण शुरू किया।

सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा और जोगी कांग्रेस ने सरकार पर वर्ग विशेष को आरक्षण देने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि 'गरीबी रेखा से नीचे' अंत्योदय समूह और 'गरीबी रेखा से ऊपर' से संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय करें।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के टीकाकरण में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार और बुधवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया था। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नई नीति बनाने के निर्देश दिए था। फिलहाल सरकार ने 18 से ऊपर वालों के टीकाकरण को रोक दिया है। सरकार ने राज्य में पहले अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया है। इसके बाद बीपीएल और फिर एपीएल का नंबर आएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.