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हजारों की कमाई से कैसे बना 50 लाख का मकान

घर तो कम से कम 50 लाख का होगा ही। 30 कमरे बने हैं। जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो आंकड़ा करोड़ में। कितनी लागत आई है? कहां से आए पैसे? कुछ हजार की कमाई से तो परिवार चलना ही मुश्किल है तो फिर घर कैसे बना?

By Edited By: Published: Tue, 12 Nov 2013 09:26 AM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2013 09:31 AM (IST)
हजारों की कमाई से कैसे बना 50 लाख का मकान

संजय साहु, रांची। घर तो कम से कम 50 लाख का होगा ही। 30 कमरे बने हैं। जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो आंकड़ा करोड़ में। कितनी लागत आई है? कहां से आए पैसे? कुछ हजार की कमाई से तो परिवार चलना ही मुश्किल है तो फिर घर कैसे बना?

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इन्हीं सवालों का जवाब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) तलाश रही है और वह भी इम्तियाज के घर के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करके। हर बार अलग-अलग सवाल और अलग-अलग अधिकारी लेकिन मूल में वही प्रश्न। अब तक दो दर्जन से अधिक बार एनआइए और पुलिस के अधिकारी इस घर का जायजा ले चुके हैं। सोमवार को एक बार फिर एसपी स्तर के एक अधिकारी जायजा लेने पहुंचे थे। घर में इम्तियाज के एक भाई से पूरी पूछताछ हो रही थी। कब बना घर, प्लास्टर कब हुआ, कहां से पैसे आए, किसकी कितनी आमदनी है।

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स्थानीय पुलिस के साथ एनआइए की टीम आधे घंटे तक घर में रही। इम्तियाज के कमरे का जायजा लिया। छत पर भी गए। आंखों ही आंखों में मकान की कीमत का अनुमान लगाया और फिर खोजने लगे आमदनी के स्त्रोत।

इम्तियाज के पिता हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तीन भाई सप्लाई मजदूर है जिनकी मासिक आमदनी चार अंकों में ही होगी। एक भाई राजमिस्त्री का काम करता है। सभी शादीशुदा है और बाल बच्चेदार भी। ऐसे में इस कमाई से इतना बड़ा घर कैसे बना। पिता ने बहुत पहले ही घर बनवाया था। इस उत्तर पर एनआइए के अधिकारी एक बार फिर घर के प्लास्टर और रंगाई-पुताई को देखते हैं। कहते हैं, पुराना तो नहीं लगता। जो भी हो, पूरा परिवार इन सवालों से रूबरू हो रहा है। कुछ थानों में तो कुछ लोगों घर की चारदीवारी के अंदर।

इम्तियाज तीन दिनों के एनआइए रिमांड पर

पटना सीरियल बम धमाका मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने बेउर जेल अधीक्षक को तीन दिनों के लिये आरोपी इम्तियाज अंसारी को पुलिस रिमांड पर देने का निर्देश दिया। विशेष जज अनिल कुमार सिंह ने जेल अधीक्षक को एनआइए को सौंपने के पहले अभियुक्त की स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने एनआइए को निर्देश दिया कि रिमांड के दौरान आरोपी को प्रताड़ित न किया जाए। पूछताछ के बाद एनआइए इम्तियाज को अदालत में 14 नवंबर को पेश करेगी। सोमवार को आरोपी इम्तियाज को अदालत में पेश किया गया। उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया। एनआइए ने अदालत से इम्तियाज को 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का अनुरोध किया था। एनआइए ने अदालत को बताया कि रांची पुलिस ने 4 नवंबर को हिंदपीढ़ी स्थित इरम लाज पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 9 बम, 25 जिलेटिन छड़, बम बनाने का सामान और घड़ी बरामद की गयी।

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