मीसा भारती को दस्तावेज उपलब्ध कराए ईडी : पटियाला हाउस कोर्ट
जांच में पता चला है कि यह फार्म हाउस 2008-09 में 1.2 करोड़ रुपये से खरीदा गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को मनी लांड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को जरूरी दस्तावेज दिए जाने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मीसा भारती व उनके पति शैलेष कुमार पर दर्ज मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपितों को भी अपनी बात रखने का हक है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए जाएं, ताकि वह भी कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकें।
कोर्ट दक्षिण दिल्ली के बिजवासन में 12 बीघा जमीन पर फैले फार्म हाउस से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले पांच मार्च 2018 को सीबीआइ कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को दो -दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी। साथ ही बिना अदालत की मंजूरी के बिना देश छोड़कर जाने पर रोक लगाई थी। इस संबंध में मीसा भारती ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति और चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप शर्मा चला रहे थे।
उन्होंने कहा था कि कंपनी और कंपनी के द्वारा खरीदी गई संपत्ति से संबंधित जानकारी उनके पति और सीए ही दे सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप शर्मा की मौत हो चुकी है। वहीं ईडी ने दावा किया है कि बिजवासन की संपत्ति मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की ही है, जिसे उन्होंने मैसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ले रखी है। जांच में पता चला है कि यह फार्म हाउस 2008-09 में 1.2 करोड़ रुपये से खरीदा गया था। 25 फरवरी 2018 को ईडी ने बिजवासन में बने 12 बीघा जमीन पर फैले इस फार्म हाउस को जब्त कर लिया था।