सार्वजनिक की जा सकती है पासपोर्ट की जानकारी
आपके पासपोर्ट आवेदन मे दी गई जानकारी अब सूचना के अधिकार [आरटीआइ] के तहत सार्वजनिक की जा सकती है। इसे निजी जानकारी बताकर छुपाया नही जा सकता है। केद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश दिया है।
नई दिल्ली। आपके पासपोर्ट आवेदन में दी गई जानकारी अब सूचना के अधिकार [आरटीआइ] के तहत सार्वजनिक की जा सकती है। इसे निजी जानकारी बताकर छुपाया नहीं जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह आदेश दिया है।
सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने पासपोर्ट में दी गई जानकारी साझा करने का आदेश देते हुए कहा कि हमारे देश में कुशासन और भ्रष्टाचार को देखते हुए निजी जानकारी को भी सार्वजनिक करने की इजाजत दी जानी चाहिए। यह मामला अनिता सिंह के एक आरटीआइ आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने अजीत सिंह द्वारा पासपोर्ट आवेदन के दौरान मुहैया कराई गई जानकारी का ब्योरा मांगा था।
इस पर विदेश मंत्रालय का कहना था कि किसी भी तीसरी पार्टी को किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती। यह संभव नहीं है क्योंकि आवेदक का वर्तमान आवासीय पता मालूम नहीं है। शैलेश गांधी का कहना था कि पासपोर्ट आवेदक का पता नहीं मालूम होने का यह अर्थ नहीं है कि उसके बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार खत्म हो जाता है।
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