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कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली बन सकते हैं एड-हॉक जज

पाकिस्तान की जेल में कथित जासूसी के आरोप में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधवको पाकिस्तान ने अपराधी करार दिया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 15 Aug 2017 01:15 PM (IST)Updated: Tue, 15 Aug 2017 01:15 PM (IST)
कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली बन सकते हैं एड-हॉक जज
कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली बन सकते हैं एड-हॉक जज

इस्‍लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान द्वारा पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कुलभूषण जाधव मामले के लिए एक तदर्थ जज(एड-हॉक जज) के तौर पर नियुक्त करने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में इस मामले की सुनवाई की जा रही है।

संघीय सरकार ने इस संबंध में परामर्श करना शुरू कर दिया है। द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने वरिष्ठ वकील मखदूम अली खान और जॉर्डन के पूर्व प्रधानमंत्री अवन शवकत अल खासावनेह के नाम की सिफारिश एड-हॉक जज के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, खान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में अनुभव है, जिन्‍होंने अंतरराष्ट्रीय अदालतों में आठ अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व किया है। खासावनेह ने एक दशक से अधिक के लिए एक आईसीजे न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है।

सूत्रों ने सूचित किया कि एड-हॉक जज के नामांकन को विदेश कार्यालय और सैन्य प्रतिष्ठान से प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। जाधव को पिछले वर्ष बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर एक भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 'बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद को भड़काने' के लिए जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। जाधव की फांसी 18 मई को भारत के अनुरोध पर आईसीजे ने रोक दी थी।

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