अब तय समय में होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर फैसला
अब वीआरएस के आवेदनों पर तय समय में फैसला सुनिश्चित हो सकेगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने नौकरशाहों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के नियमों में व्यापक बदलाव किया है। अब वीआरएस के आवेदनों पर तय समय में फैसला सुनिश्चित हो सकेगा।
कार्मिक मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक किसी आइएएस, आइपीएस या भारतीय वन सेवा अधिकारी के वीआरएस आवेदन को नोटिस पीरियड के बाद तक लंबित नहीं रखा जा सकेगा। यदि संबद्ध अधिकारी नोटिस पीरियड से पहले कोई आदेश जारी नहीं कर सके तो उसी तिथि से वीआरएस को प्रभावी मान लिया जाएगा।
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सेवा नियमों के अनुसार, कोई भी नौकरशाह 20 साल की सेवा के बाद कभी भी संबद्ध राज्य सरकार को तीन महीने का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। 60 साल की उम्र पर नियमत: सेवानिवृत्ति हो जाती है। वीआरएस आवेदनों को लंबे समय तक अटकाए रखने की शिकायतें मिलती रही हैं।
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नए नियम के तहत नोटिस पीरियड के दौरान कभी भी वीआरएस आवेदन वापिस भी लिया जा सकेगा। अभी राज्य सरकार की ओर से आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही उसे वापस लेने का प्रावधान था।