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शिया बोर्ड के हलफनामे पर ओवैसी बोले- कोई नहीं दे सकता मस्जिद

शिया बोर्ड ने 8 अगस्त को दाखिल एक हलफनामा में अयोध्या के 'विवादित ढांचे' को अपनी संपत्ति बताते हुए दावा किया था कि इस मामले में उसे ही बातचीत से हल निकालने का हक है।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 14 Aug 2017 11:38 AM (IST)Updated: Mon, 14 Aug 2017 11:38 AM (IST)
शिया बोर्ड के हलफनामे पर ओवैसी बोले- कोई नहीं दे सकता मस्जिद
शिया बोर्ड के हलफनामे पर ओवैसी बोले- कोई नहीं दे सकता मस्जिद

हैदराबाद, एजेंसी। शिया वक्फ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामा के संदर्भ में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन मस्जिद नहीं दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ही उसका सही मालिक है।

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मालूम हो कि शिया बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि अयोध्या में मस्जिद विवादित स्थल से कुछ दूर मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जा सकती है। हैदराबाद से सांसद अवैसी ने शिया बोर्ड के इस ताजा रुख पर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया में कहा- 'मस्जिद का प्रबंधन शिया, सुन्नी, बरेलवी, सूफी, देवबंदी, सलाफी, बोहरी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वे मालिक नहीं हैं। यहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मस्जिद नहीं दे सकता।'

उन्होंने कहा कि मस्जिद महज इसलिए नहीं दी जा सकती कि एक मौलाना ने कह दिया है। मालिक मौलाना नहीं, अल्लाह है। मस्जिद हमेशा ही मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट में मालिकाना हक की सुनवाई चल रही है, जो सबूतों के आधार पर फैसला करेगा।

उल्लेखनीय है कि शिया बोर्ड ने 8 अगस्त को दाखिल एक हलफनामा में अयोध्या के 'विवादित ढांचे' को अपनी संपत्ति बताते हुए दावा किया था कि इस मामले में उसे ही बातचीत से हल निकालने का हक है।

यह भी पढ़ें: अयोध्या मामले में हलफनामे पर शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड में कड़वाहट बढ़ी


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