नेता विपक्ष का पद मिलने में कानूनी अड़चन नहीं: कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जबकि उसके पास नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में जरूरी सदस्यों की संख्या से कम सांसद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा, 'निश्चित रूप से वैधानिक शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष्
नई दिल्ली। कांग्रेस का कहना है कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलने में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जबकि उसके पास नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में जरूरी सदस्यों की संख्या से कम सांसद हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा, 'निश्चित रूप से वैधानिक शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के तौर पर नेता या पार्टी को मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार को लेकर वाकई कोई कानूनी अड़चन नहीं है।' इसी तरह के स्वर में पूर्व कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि कानून को सामान्यतया पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि इस पद के लिए जिस व्यक्ति को मान्यता दी जानी चाहिए वह सर्वाधिक संख्या वाले विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में आवश्यक संख्या में सदस्य नहीं होने के बावजूद कांग्रेस को सदन में विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए। मोइली ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया कि 44 सदस्य होने के कारण कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सकता। उन्होंने एक बयान में कहा कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते कानून, 1977 की धारा 2 में शामिल इस कानूनी आवश्यकता के अलावा सदस्यों की न्यूनतम संख्या होने जैसी कोई अन्य शर्त नहीं है। मोइली के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता को मान्यता देने के मामले में अपनाई जा रही परंपरा के कारण इस मसले पर ऐसा 'संशय' हुआ है। इसके मुताबिक संसदीय दल या समूह को मान्यता देते समय अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास कम से कम सदन की बैठक के लिए निर्धारित न्यूनतम कोरम के बराबर सदस्यों की संख्या हो। यह सदन के सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा है।