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नीरव मोदी का नया दांव, वकील बोला- केवल PMLA नामित अदालत ही कर सकती है उसके मामले की सुनवाई

Nirav Modi के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया है कि उसके मुवक्किल के मामले की सुनवाई केवल धन शोधन निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नामित अदालत ही कर सकती है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 17 Jun 2019 03:27 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jun 2019 03:37 PM (IST)
नीरव मोदी का नया दांव, वकील बोला- केवल PMLA नामित अदालत ही कर सकती है उसके मामले की सुनवाई
नीरव मोदी का नया दांव, वकील बोला- केवल PMLA नामित अदालत ही कर सकती है उसके मामले की सुनवाई

मुंबई, एएनआइ। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी सजा से बचने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहा है। इस बार उसने अपने वकील के जरिए नया दांव चला है। उसके वकील ने मुंबई की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में तर्क दिया है कि नीरव मोदी (Nirav Modi) पर लगे आरोप की सुनवाई केवल धन शोधन निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act and Prevention of Corruption Act) के तहत नामित अदालत ही कर सकती है।

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मुंबई की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन नीरव मोदी के वकील द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि निर्धारित की। बता दें कि अभी बीते बुधवार को ही ब्रिटेन के हाईकोर्ट 'रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस' ने दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले के आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। मोदी का जमानत लेने का यह चौथा नाकाम प्रयास था। 

ब्रिटेन के हाईकोर्ट यानी लंदन स्थित 'रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस' की जज एनग्रिड सिमलर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात के ठोस आधार हैं कि 48 वर्षीय भगोड़ा हीरा कारोबारी सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि उसकी मंशा भाग जाने की है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ब्रिटेन की निचली अदालत जैसे ही चिंता जताते हुए जज सिमलर ने फैसला सुनाया कि सभी बातों पर ध्यानपूर्वक गौर करते हुए उन्हें इस बात के पुख्ता सुबूत मिले हैं जो बताते हैं कि नीरव मोदी पहले भी गवाहों पर दबाव डाल चुका है।

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