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आतंकी फंडिंग मामले में एनआइए ने विशेष कोर्ट में मोलानी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया

वैश्विक आतंकी घोषित किए जा चुके सईद का एफआइएफ प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख संगठन है। इसे भी अमेरिका ने आतंकी संगठन करार दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 21 Jul 2019 10:35 PM (IST)Updated: Sun, 21 Jul 2019 10:35 PM (IST)
आतंकी फंडिंग मामले में एनआइए ने विशेष कोर्ट में मोलानी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया
आतंकी फंडिंग मामले में एनआइए ने विशेष कोर्ट में मोलानी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया

नई दिल्ली, आइएएनएस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पाकिस्तानी संगठन फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ) आतंकी फंडिंग मामले में मुहम्मद हुसैन मोलानी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर कर दिया है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद ही एफआइएफ का प्रमुख है।

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वैश्विक आतंकी घोषित किए जा चुके सईद का एफआइएफ प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख संगठन है। इसे भी अमेरिका ने आतंकी संगठन करार दिया है।

एनआइए की विशेष कोर्ट में भादवि की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 17 और 21 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। इस मामले में मोलानी चौथा आरोपित है जिसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है।

एनआइए की जांच में पता चला है कि सईद ने एफआइएफ के उप प्रमुख शाहिद महमूद के साथ मिलकर 2012 में स्लीपर सेल तैयार करने की साजिश रची थी। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में अड्डा बनाने की भी साजिश थी। यह काम मस्जिद, मदरसा और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद जैसे धार्मिक काम की आड़ में करने की साजिश रची गई थी। 


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