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एनआइए ने लियाकत को बताया बेकसूर, दिल्ली पुलिस कठघरे में

वर्ष 2013 में जामा मस्जिद के हाजी अराफात गेस्ट हाउस में हथियार व विस्फोटक मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप-पत्र दायर कर दिया है। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पोल खोलते हुए गिरफ्तार किए गए सैयद लियाकत शाह को बेकसूर

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sun, 25 Jan 2015 09:03 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jan 2015 11:00 AM (IST)
एनआइए ने लियाकत को बताया बेकसूर, दिल्ली पुलिस कठघरे में

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 2013 में जामा मस्जिद के हाजी अराफात गेस्ट हाउस में हथियार व विस्फोटक मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप-पत्र दायर कर दिया है। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पोल खोलते हुए गिरफ्तार किए गए सैयद लियाकत शाह को बेकसूर बताया है और मध्य प्रदेश निवासी शबीर खान पठान को आरोपी बनाया है। एनआइए के मुताबिक लियाकत भारत आया था ताकि वह जम्मू-कश्मीर सरकार की समर्पण नीति का लाभ ले सके।

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एनआइए ने आरोप-पत्र में शाहजहांपुर (मध्य प्रदेश) के गांव जिलाना निवासी शबीर खान पठान को आरोपी बनाते हुए उस पर शस्त्र अधिनियम व विस्फोटक अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत मामला पाया गया है। आरोप-पत्र में बताया गया है कि जांच में अब यह पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों को गेस्ट हाउस में रखने के पीछे किसकी साजिश है। ज्ञात हो, गृह मंत्रालय के आदेश पर स्पेशल सेल ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के दर्दपुरा गांव निवासी सैयद लियाकत शाह उर्फ लियाकत बुखारी पर देशद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र रचने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। स्पेशल सेल ने जांच में बताया था कि उसे सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी दिल्ली के अहम हिस्सों में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं। जांच के दौरान 20 मार्च, 2013 को लियाकत को पकड़ा गया था। उस पर आरोप था कि वह भारत-नेपाल सीमा से उत्तर प्रदेश के सोनौली से भारत में आया था। उसके बयान पर स्पेशल सेल ने हाजी अराफात गेस्ट हाउस पर छापा मार कर हथियार व विस्फोटक जब्त किए। इसके बाद मामले की जांच एनआइए को सौंप दी गई थी। इस बीच लियाकत को जमानत मिल गई थी।

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