NHRC ने आयुष्मान भारत के लाभार्थी को RAN का लाभ नहीं मिलने पर मांगी रिपोर्ट
एनएचआरसी के मुताबिक उसे शिकायत मिली है कि बीपीएल कार्ड धारक रोगी यदि एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी हैं तो उन्हें आरएएन का लाभ नहीं मिल रहा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गरीब रोगियों के बारे में एक शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। शिकायत है कि जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे गरीब रोगी यदि आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं तो वह राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) के तहत इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं।
एनएचआरसी के मुताबिक, उसे शिकायत मिली है कि बीपीएल कार्ड धारक रोगी यदि एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी हैं तो उन्हें आरएएन का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तक कि रोगी को जानलेवा बीमारी होने और जिसपर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो सकता है तो भी आरएएन का लाभ नहीं मिल रहा है। आयोग ने मंत्रालय से उपयुक्त कदम उठाने और छह सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है, 'शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस तरह की विसंगति के कारण समाज के अत्यंत गरीब तबके के लोगों को अपना घर, जमीन बेचनी पड़ रही है और इलाज का खर्च वहन करने के लिए ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा जाए ताकि गरीबों को आरएएन का लाभ मिले।'