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एनएचपीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सरकारी क्षेत्र की कंपनी ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट पूर्व निर्धारित शर्त को समझने में विफल रहा है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 07:00 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 07:06 PM (IST)
एनएचपीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने एक निर्माण कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रल अवार्ड का 75 फीसद भुगतान करने के अपने पूर्व के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

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एनएचपीसी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। एकल पीठ ने एनएचपीसी से या तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को आर्बिट्रल राशि भुगतान करने या कुल राशि का 75 फीसद 40 करोड़ रुपये हाई कोर्ट रजिस्ट्री के पास जमा कराने को कहा है।

सरकारी क्षेत्र की कंपनी ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट पूर्व निर्धारित शर्त को समझने में विफल रहा है। भुगतान के लिए निर्माण फर्म को पूर्व निर्धारित शर्त का पालन करना था। कंस्ट्रक्शन फर्म के पक्ष में छह मई 2016 को आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था। एनएचपीसी ने निचली अदालत में उसे चुनौती दी थी। बाद में इसी वर्ष 17 अप्रैल को मामला दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया था।


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