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New MV Act in Gujrat: हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने के नए प्रावधान इस दिन से होंगे लागू

गुजरात में हेलमेट नहीं पहनने और पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) उल्लंघन पर जुर्माने के नए प्रावधान अब 31 अक्टूबर से लागू होंगे।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 08:26 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 08:55 PM (IST)
New MV Act in Gujrat:  हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने के नए प्रावधान इस दिन से होंगे लागू
New MV Act in Gujrat: हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने के नए प्रावधान इस दिन से होंगे लागू

 अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात में हेलमेट नहीं पहनने और पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) उल्लंघन पर जुर्माने के नए प्रावधान अब 31 अक्टूबर से लागू होंगे। पहले यह प्रावधान 15 अक्टूबर से लागू होने थे।

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प्रमुख सचिव (बंदरगाह और परिवहन) सुनैना तोमर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए हेलमेट नहीं पहनने, पीयूसी और पंजीकरण उल्लंघन में जुर्माने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने आटो रिक्शा चालकों कंपाउंडिंग शुल्क में भी राहत दी है। इसे दस हजार रुपये से घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि तीन तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। दो पहिया, एलएमवी (जिसमें तीन पहिया और चार पहिया दोनों तरह के वाहन शामिल होते हैं) और तीसरा होता है एचएमवी। राज्य सरकार ने एलएमवी लाइसेंस लेकर आटोरिक्शा चलाने वालों का टेस्ट लेने का निश्चय किया है। सरकार इन चालकों को कंप्यूटर आधारित लाइसेंस टेस्ट के लिए प्रशिक्षित करने को कैंप भी स्थापित करेगी।

बता दें कि हाल में संसद द्वारा लागू किए गए नए मोटर वाहन कानून लगाए गए जुर्माने को संशोधित करते हुए आम लोगों को राहत दी थी। संशोधित कानून में बिना हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे गुजरात सरकार ने घटाकर 5,00 रुपये कर दिया गया है।


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