New MV Act 2019: गुजरात के बाद अब कर्नाटक सरकार भारी जुर्माने को कम करने की तैयारी में
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए यातायात नियम को भाजपा शासित राज्य ही लागू करने से पीछे हट रहे है। गुजरात के बाद कर्नाटक सरकार ने भी भारी जुर्माने को कम करने की तैयार में है।
बेंगलुरु, एजेंसी। केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किए गए नए यातायात नियम को भाजपा शासित राज्य ही लागू करने से पीछे हट रहे है। गुजरात के बाद कर्नाटक सरकार ने भी भारी जुर्माने को कम करने की तैयार में है। कर्नाटक सरकार ने जनता के दबाव और राज्य इकाई के कैडरों की मांग के कारण ये कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने उप मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी को केंद्र सरकार की 1 सितंबर की अधिसूचना का अध्ययन करने और गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर कठोर जुर्माना कम करने का निर्देश दिया है।
3 सितंबर से लागू था नियम
गुजरात सरकार के जुर्माना राशि में 50 % की कटौती के एलान के एक दिन बाद येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा 'राज्य में यह एक्ट 3 सितंबर से लागू हो गया था। इसके बाद यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा था। राज्य में नए मोटर वाहन अधिनियम का भारी विरोध हो रहा है। लोग जुर्माना कम करने को कह रहे हैं। इसके मद्देनजर मैंने राज्य परिवहन विभाग को जुर्माने में कटौती करने को कहा है।'
कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जारी होगा आदेश
परिवहन आयुक्त के.शिवकुमार ने बताया कि जुर्माना कम करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की एक आधिकारिक टीम 10 सितंबर को गुजरात सरकार के संशोधित आदेश का अध्ययन करने के लिए अहमदाबाद गई थी। इसके अलावा एक अन्य टीम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से संशोधित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण के लिए नई दिल्ली गई थी। संशोधित आदेश को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जारी किया जाएगा। तब तक, पुलिस आदेश के अनुसार जुर्माना वसूलना जारी रखेगी।
2 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया
ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर भर में पिछले नौ दिनों के दौरान 2,38,76,500 (2 करोड़ से ज्यादा) रुपये की जुर्माना वसूला गया है। गुरुवार तक यातायात उल्लंघन के 84,000 मामले दर्ज किए गए थे।
हरियाणा भी बैकफुट पर
भाजपा शासित हरियाणा नए मोटर वाहन अधिनियम एक्ट को लागू करने में सबसे आगे था। लेकिन भारी विरोध के चलते अब यह राज्य इस नियम को लेकर बैकफुट पर है। राज्य ने रविवार तक जुर्माना न लेने का फैसला किया है। इस दौरान राज्य में लोगों को नए नियम को लेकर शिक्षित किया जाएगा। राज्य में अबतक 52.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। इसमें अकेले गुरुग्राम से लगभग 10 लाख रुपये की वसूली गई है।
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नियम लागू नहीं
कांग्रेस शासित पंजाब और भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश ने फिलहाल नए यातायात नियमों को फिलहाल लागू न करने का फैसला किया है। पंजाब परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि फिलहाल संशोधित एमवीए के प्रावधान राज्य में लागू नहीं होंगे। जब तक संशोधित एमवीए कानून पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य में पुराना जुर्माना ही वसूला जाएगा।
गडकरी ने नए यातायात नियमों को सही ठहराया
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए यातायात नियमों को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये नियम 30 साल बाद संशोधित किए गए। इसे इसलिए संशोधित किया गया है ताकि सड़क दुर्घटना में निर्दोष लोग की जान न जाए। गडकरी ने हालांकि यह स्पष्ट की है कि राज्यों को अपने जुर्माने तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है और यह पूरी तरह से उनपर निर्भर करता है। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार मकसद बस ये है कि वह सड़क परिवहन को सुरक्षित बना सकें और लोगों को दुर्घटना का शिकार होने से बचा सकें।
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