मध्य प्रदेश: महिला न्यायिक अधिकारी की पुनर्बहाली के केस पर नई पीठ करेगी सुनवाई
महिला न्यायिक अधिकारी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। मनमाने तरीके से तबादला किए जाने पर नौकरी से दिया था इस्तीफा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। मध्य प्रदेश की महिला न्यायिक अधिकारी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ सुनवाई करेगी। महिला अधिकारी ने अपनी पुनर्बहाली की मांग की है। महिला अधिकारी ने मध्य प्रदेश के एक जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद मनमाने तरीके से उसका तबादला कर दिया गया था। इसके विरोध में महिला अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली नई पीठ में भेज दिया। अब तक इस मामले सुनवाई कर रही जस्टिस एके सीकरी,जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने गुरुवार को खुद को मामले से अलग कर लिया। जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 फरवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ से महिला न्यायिक अधिकारी को वापस बहाल नहीं करने के अपने फैसले पर विचार करने को कहा था। पीठ ने कहा कि एक बार इसी तरह का फैसला पास करने के बाद दोबारा उसी मामले की सुनवाई करना ठीक नहीं होगा।
महिला न्यायिक अधिकारी की वकील इंदिरा जयसिंह ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ से मामले को दूसरी पीठ में भेजने का अनुरोध किया था। जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद महिला न्यायिक अधिकारी को ग्वालियर से सीधी तबादला कर दिया गया था। जिससे नाराज होकर अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में जजों की एक कमेटी ने आरोपित जज को क्लीन चिट दे दी थी।