Move to Jagran APP

E-Challan: जुर्माना नहीं भरा तो क्या होगा? कैसे वसूली कर सकती है पुलिस या सरकार?

New Motor Vehicle Act 2019 लागू करने के बाद सरकार अब ई-चालान की वसूली के लिए पुख्ता रास्ता तलाशने में जुटी है। जानें- कैसे पता कर सकते हैं ई-चालान हुआ या नहीं?

By Amit SinghEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 08:32 AM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 10:07 AM (IST)
E-Challan: जुर्माना नहीं भरा तो क्या होगा? कैसे वसूली कर सकती है पुलिस या सरकार?
E-Challan: जुर्माना नहीं भरा तो क्या होगा? कैसे वसूली कर सकती है पुलिस या सरकार?

नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। एक सितंबर से देश भर में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) के बाद से भारी जुर्माने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लोगों में ऑन स्पॉट चालान से कहीं ज्यादा डर ई-चालान (E-Challan) का है, क्योंकि इसमें वाहन चालक को चालान कटने का तुरंत पता नहीं चलता। ई-चालान के वक्त पुलिसकर्मी वाहन या चालक का कोई पेपर जब्त नहीं करता। ऐसे में अगर ई-चालान जमा न किया जाए तो क्या होगा? क्या सरकार या ट्रैफिक पुलिस या संबंधित क्षेत्र का परिवहन विभाग किसी भी तरह से जुर्माने की वसूली कर सकता है? कैसे चेक करें आपके वाहन का ई-चालान हुआ है या नहीं? यहां मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब...

loksabha election banner

मालूम हो कि एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से वाहन चालकों में इसके भारी-भरकम जुर्माने को लेकर भय व्याप्त है। उधर पुलिस भी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जमकर हैवी चालान कर रही है। पिछले 15 दिनों में ही 23 हजार, 35 हजार, 59 हजार, दो लाख रुपये, 1.16 लाख रुपये और 6.5 लाख रुपये के चालान कटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये तो वो चालान हैं, जो ऑन स्पॉट किए गए और जिसका वाहन चालकों को तुरंत पता लग गया।

महंगा हो सकता है बीमा

अगर कोई वाहन चालाक ई-चालान या ऑन स्पॉट चालान नहीं भरता है, तो इसकी वसूली उसके वाहन बीमा से की जा सकती है। मतलब अगली बार जब आप बीमा कराएंगे तो हो सकता है, आपके पेंडिंग चालान की रकम भी उसमें शामिल हो। इससे आपके वाहन की बीमा पॉलिशि मंहगी हो सकती है। अगर आपने वाहन का बीमा ही नहीं कराया तो कभी भी ट्रैफिक पुलिस पेपर चेकिंग के दौरान आपका लंबा चालान काट सकती है। इतना ही नहीं अगर आपने उस बीच किसी को गाड़ी बेचने का प्रयास किया तब भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जब भी वाहन का बीमा कराएंगे, उसमें चालान की राशि जुड़ होगी।

पुराने वाहनों और डीएल के लिए भी अनिवार्य हुआ मोबाइल नंबर जोड़ना

इरडा ने शुरू किया नई योजना पर काम

बताया जा रहा है कि भारतीय नियामक बीमा प्राधिकरण (इरडा) ने लंबित जुर्माने को बीमा से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लागू किया जा सकता है। दिल्ली में प्रयोग सफल रहने पर इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए नौ लोगों की एक समिति भी बनाई गई है। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इरडा, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार इस दिशा में फैसला ले सकती है।

जाना पड़ सकता है जेल

अगर आपने ई-चालान वक्त पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा। ऑन स्पॉट किया जाने वाला चालान भी एक अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोर्ट भेज दिया जाता है। इसके बाद वाहन स्वामी को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है। ऑन स्पॉट चालान में वाहन चालक का पेपर जब्त होता है, लिहाजा उसे छुड़ाना संबंधित व्यक्ति की मजबूरी होती है। हांलाकि, यहां भी कुछ लोग ये सोचकर पेपर छोड़ देते हैं कि वह दूसरा पेपर बनवा लेंगे, जो कि संभव नहीं है। ई-चालान में व्यक्ति ये सोचकर कोर्ट नहीं जाता कि उसका कोई पेपर तो जब्त किया नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा कुछ सोचकर चालान का भुगतान करने से छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने पर कोर्ट आपके खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है। कई बार सम्मन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है। साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

भारत से भी सख्त हैं इन देशों में Traffic Rules, जुर्माना भरने के लिए लेना पड़ता है लोन

नहीं बेच सकते वाहन

अगर आपने चालान जमा नहीं किया तो आप उस वाहन को किसी और भी बेच नहीं सकते हैं। किसी और को वाहन बेचने पर गाड़ी के पेपर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होंगे। इतना ही नहीं आप गाड़ी को बंधक (मॉर्टगेज) रखकर उस पर लोन भी नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) चालान के वक्त जब्त कर लिया गया है और आपने उसे नहीं छुड़ाया है, तो दूसरी बार चालान के वक्त आपका वाहन पुलिस द्वारा सीज भी किया जा सकता है।

UP-दिल्ली-बिहार समेत देश भर के लोगों को DL-RC में अपडेट करनी होगी ये जानकारी

पुलिस को वसूली का अधिकार नहीं

चालान कटने की स्थिति में पुलिस को आपसे जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर आप चालान खत्म कराने के लिए पुलिस को जुर्माना देते हैं तो वह जुर्माना ले तो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए पुलिस किसी वाहन चालक को मजबूर नहीं कर सकती। सीधे शब्दों में कहें तो पुलिस आपको रोककर चालान तो कर सकती है, लेकिन आपसे चालान का जुर्माना जबरन नहीं वसूल सकती। जुर्माने की वसूली के लिए कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद पुलिस-प्रशासन वसूली की कार्रवाई करती है।

New MV Act: गुजरात के बाद इन राज्यों ने भी घटाया जुर्माना, कई और राज्य तैयारी में जुटे

ऐसे चेक करें ई-चालान हुआ या नहीं

अगर आपको भी ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ई-चालान पेंडिंग तो नहीं है या कहीं आपका भी तो ई-चालान नहीं हुआ पड़ा है, तो आप इंटरनेट की मदद से इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको चेक चालान स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर जाकर आप अपनी गाड़ी के नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर या एसएमएस से प्राप्त ई-चालान के नंबर से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस से ई-चालान की जानकारी भेजने के साथ ही इसका लिंक भी दिया जाता है। यहां पर आपको चालान का ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प भी मिल जाएगा।

यह भी पढ़ें :-

Alert: आ रहा सबसे खतरनाक वायरस, 36 घंटे में पूरी दुनिया में हो सकती है 8 करोड़ मौत

'US ने हमारे हजारों लड़ाके मारे, हमने उनका एक सैनिक मारा तो खत्म कर दी वार्ता'

घरेलू मुद्दों पर लड़ने-झगड़ने की बजाय Happy Couple ऐसे निकालते हैं समाधान


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.