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सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को नहीं मिली राहत, ऐप पर अश्‍लील सामग्री परोसने का आरोप

एप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का प्रतिबंध सिर्फ अंतरिम आदेश है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 08:08 PM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 08:08 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को नहीं मिली राहत, ऐप पर अश्‍लील सामग्री परोसने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को नहीं मिली राहत, ऐप पर अश्‍लील सामग्री परोसने का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टिकटॉक एप पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार को दिए गए आदेश पर रोक से इन्कार कर दिया। एप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का प्रतिबंध सिर्फ अंतरिम आदेश है। वहां इस मुद्दे पर मंगलवार (16 अप्रैल) को सुनवाई प्रस्तावित है।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अब इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार किया जाएगा। चीनी कंपनी बाइटडांस की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि करोड़ों लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश दिया है। यहां तक कि नोटिस भी नहीं जारी किया गया।

इस पर पीठ ने कहा, 'हम इस मामले को खत्म कर रहे हैं। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने दें।' उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल को हाई कोर्ट ने टिकटॉक एप पर अश्लील तथा आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने की शिकायत की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।


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