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NIA ने पाकिस्‍तानी हाईकमीशन की खोली पोल, कश्‍मीर में अशांति फैलाने के लिए देता था पैसा

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपने तीन हजार पन्‍नों के पूरक आरोप पत्र में दावा किया है कि कश्‍मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्‍तानी हाईकमीशन पैसे मुहैया कराता था।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 01:52 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 03:10 PM (IST)
NIA ने पाकिस्‍तानी हाईकमीशन की खोली पोल, कश्‍मीर में अशांति फैलाने के लिए देता था पैसा
NIA ने पाकिस्‍तानी हाईकमीशन की खोली पोल, कश्‍मीर में अशांति फैलाने के लिए देता था पैसा

नई दिल्‍ली, एएनआइ। राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए (National Investigation Agency, NIA) को कश्‍मीर में हिंसा भड़काने के पीछे पाकिस्‍तान की गहरी साजिश के बारे में पता चला है। आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने तीन हजार पन्‍नों का पूरक आरोप पत्र दाखिला किया है। पूरक आरोप पत्र में एजेंसी ने पाकिस्‍तानी उच्‍चायोग की भूमिका का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी की ओर से आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कश्‍मीर में अशांति फैलाने के लिए खुद पाकिस्‍तानी हाईकमीशन ने अलगाववादियों का समर्थन किया था। 

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तीन हजार पन्‍नों का पूरक आरोप पत्र

साल 2017 के टेरर फंडिंग केस और आतंकी सरगना हाफ‍िज सईद से जुड़े इस मामले में एनआईए ने दिल्‍ली कोर्ट में तीन हजार पन्‍नों का पूरक आरोप पत्र जम्‍मू-कश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक और चार अन्‍य कश्‍मीरी अलगाववादियों के खिलाफ दाखिल किया। एजेंसी ने इस आरोप पत्र में दावा किया है कि पाकिस्‍तानी उच्‍चायोग ने कश्‍मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए धन मुहैया कराने के लिए अलगाववादियों का समर्थन किया था।

इनको बनाया आरोपी 

एजेंसी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस आरोप पत्र में यासीन मलिक के अलावा, आस‍िया आंद्राबी (Syeda Aasiya Andrabi), शब्‍बीर शाह, मसरत आलाम भट्ट (Masarat Alam) और जम्‍मू-कश्‍मीर के आवामी इत्‍तेहाद पार्टी के चेयरमैन अब्‍दुल राशिद शेख का नाम भी शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि सबूत इस बात की तस्‍दीक करते हैं कि पाकिस्‍तानी उच्‍चायोग ने अलगाववादियों का समर्थन कश्‍मीर को अशांत कराने के लिए किया था।  

विध्‍वंसक गतिविधियों को दिया अंजाम 

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि हुर्रियत के कई नेता, आतंकी और पत्थरबाजों ने आतंकवादी हमले कराए, हिंसा फैलाया, पथराव किया और क्षेत्र में दूसरी विध्‍वंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। यह भारत के खिलाफ एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्‍सा था। इसे कश्‍मीर को अशांत करने के मकसद से पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकवादी संगठनों के सक्रिय समर्थन और टेरर फंडिंग के बलबूते रचा गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि प्रशासनिक तंत्र को ध्‍वस्‍त करने के लिए उक्‍त पांचों आरोपियों ने साजिश रची थी। 

इन धाराओं में बनाया आरोपी 

आरोपियों को धारा-120बी (आपराधिक षडयंत्र), धारा-121 (युद्ध छेड़ने का षडयंत्र),  धारा-121ए (राजद्रोह) और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धाराओं में आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्‍टूबर को होगी। बता दें कि एजेंसी ने जनवरी 2018 में हाफ‍िज सईद, सैयद सलाहुद्दीन एवं 10 कश्‍मीरी अलगाववादियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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