गुरूवार को होगी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग मामले में सुनवाई
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि अब-तक अदालत को इस केस की फाइल नहीं मिली है और अदालत इस मामले की सुनवाई अभी नहीं करेगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के सख्त रुख को देखते हुए एजेएल के वकील ने जल्द सुनवाई पर जोर दिया। इस पर न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने याचिका को 15 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि अब-तक अदालत को इस केस की फाइल नहीं मिली है और अदालत इस मामले की सुनवाई अभी नहीं करेगी। पीठ ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती कब्जा नहीं लेगी, अभी सिर्फ वह कागजात पर कब्जा ले सकती है।
एजेएल अधिवक्ता सुनील फर्नाडिस ने दलील दी है कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर तक इमारत खाली करने के आदेश दिए हैं, इसलिए याचिका पर सुनवाई जरूरी है। वहीं, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राजेश गोगना ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगर एजेएल ने परिसर पर कब्जा नहीं छोड़ा तो कार्रवाई की जाएगी।
याचिका के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 30 अक्टूबर को एजेएल को भेजे गए नोटिस में लीज खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही 15 नवंबर तक आइटीओ स्थित प्रेस एंक्लेव परिसर से जगह खाली करने को कहा गया है। याचिका के अनुसार, केंद्र सरकार ने जगह न खाली करने पर पब्लिक प्रिमिसेस इवेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि दस वर्षो से वहां कोई प्रेस काम नहीं कर रहा है। इमारत का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, एजेएल ने याचिका में इस आरोप को खारिज किया है।