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Nirbhaya Case: 'विनय को तिहाड़ जेल में दिया जा रहा जहर' दोषियों के वकील ने लगाया सनसनीखेज आरोप

Nirbhaya Case दायर याचिका में कहा गया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने वो अहम कागजात हमे मुहैया नहीं कराए जिसके आधार पर हमें आगे की कार्रवाई के लिए चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 25 Jan 2020 07:59 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jan 2020 01:39 PM (IST)
Nirbhaya Case: 'विनय को तिहाड़ जेल में दिया जा रहा जहर' दोषियों के वकील ने लगाया सनसनीखेज आरोप
Nirbhaya Case: 'विनय को तिहाड़ जेल में दिया जा रहा जहर' दोषियों के वकील ने लगाया सनसनीखेज आरोप

नई दिल्ली, जेएनएन। Nirbhaya Case:  निर्भया मामले में दोषियों पवन कुमार गुप्ता (Pawan Kumar Gupta) और अक्षय कुमार सिंह (Akshay Kumar Singh) की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि फांसी की सजा पाए विनय शर्मा को जहर दिया जा रहा है। बीच में उसकी हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं जारी की गई। 

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उधर, निर्भया केस में वादी पक्ष के वकील ने दोनों दोषियों की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे फांसी से बचने के लिए तरीके अपना रहे हैं। बता दें कि दोनों दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने वो अहम कागजात हमें मुहैया नहीं कराए, जिसके आधार पर हमें सुधारात्मक याचिका (Curative Petition) और राष्ट्रपति के पास दया याचिका (Mercy Petition) दायर करनी थी। 

जानिए क्या है याचिका में

दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करनी है। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से दस्तावेजों की जरूरत है, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अधिवक्ता एपी सिंह के मुताबिक जेल में अक्षय और पवन के आचरण व अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द याचिका दायर की जा सके। याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की जाएगी। अर्जी में विनय की डायरी भी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई है। वे अपनी याचिका के साथ 70 पन्नों की इस डायरी को भी दाखिल करना चाहते हैं। बता दें कि निर्भया की मां की याचिका पर कोर्ट अक्षय, पवन, विनय और मुकेश के लिए एक फरवरी का डेथ वारंट जारी कर चुका है। 

बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चली बस में निर्भया के साथ छह दरिंदों (राम सिंह, एक नाबालिग, पवन कुमार गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर और मुकेश सिंह) ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके कुछ दिन बाद निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट मे चले मामले पहले निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चारों दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश और पवन को फांसी की सजा सुना चुका है, जबकि राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक नाबालिग सजा पूरी कर चुका है।  


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