2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला : ए. राजा और कनिमोझी समेत अन्य से दिल्ली HC ने मांगा जवाब
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल 21 दिसंबर 2017 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, राज्यसभा सदस्य कनिमोझी सहित सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक के सांसद कनिमोझी और अन्य से जवाब मांगा है।
इस मामले में अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। इससे पहले 20 मार्च को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक राज्यसभा सदस्य कनिमोझी समेत अन्य को नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने सभी को 25 मई तक जवाब देने के आदेश दिए थे।
बता दें कि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 223 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की याचिका पर भी अंतरिम राहत दी थी। हालांकि कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि अगर वह राहत चाहते थे तो इतनी देरी से क्यों आए?
यहां पर बता दें कि पहले 19 मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी और 20 मार्च को सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
ज्ञात हो कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल 21 दिसंबर 2017 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, राज्यसभा सदस्य कनिमोझी सहित सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया था।
गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ था। सीएजी ने कहा था कि दूरसंचार कंपनियों को कौड़ियों को भाव 2जी लाइसेंस बांटे गए। इससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।