विजय माल्या को बड़ा झटका: HC ने दिया आदेश, बेंगलुरु की संपत्ति होगी जब्त
ईडी के समन के बाद उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर दिया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने बेंगलुरु पुलिस को आदेश दिया कि वह संपत्ति कुर्क करे। पुलिस ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से कोर्ट से समय मांगा। मांग को मंजूर करते हुए कोर्ट ने नया आदेश जारी किया।
बेंगलुरु पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज की 159 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। पुलिस का कहना था कि इन संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर को मुंबई ईडी ने पहले ही कुर्क कर रखा है। बेंगलुरु पुलिस ने अब और संपत्तियों की पहचान करने के लिए अधिक समय मांगा है।
पटियाला हाउस कोर्ट ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें विजय माल्या की संपत्तियों को अटैच करने की मांग की गई है। देश के अलग-अलग बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये लेकर फरार हो चुके उद्योगपति विजय माल्या को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है।