Augusta Westland Case: तिहाड़ जेल के अंदर क्रिश्चियन मिशेल से 2 दिन होगी पूछताछ
Augusta Westland Caseविशेष न्यायाधीश पुलस्तया प्रमाचाला ने ईडी को अनुमति दी है कि 25 एवं 26 मई को तिहाड़ जेल परिसर के अंदर मिशेल से पूछताछ करें।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Augusta Westland Case: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति राउज एवेंयू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है। विशेष न्यायाधीश पुलस्तया प्रमाचाला ने ईडी को अनुमति दी कि 25 एवं 26 मई को तिहाड़ जेल परिसर के अंदर मिशेल से पूछताछ करें।
दालत ने यह अनुमति तब दी जब ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपित के समक्ष कुछ दस्तावेजों को रखकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। ईडी की दलीलों के बाद अदालात ने मिशेल से पूछताछ की अनुमति दे दी।
4 दिसंबर 2018 को मिशेल को प्रत्यर्पण करके यूएई से भारत लाया गया था और 5 जनवरी 2019 को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में वह जेल में है।
सीबीआइ के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया था। जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये लिए थे।
यह भी जानिए
- ब्रिटिश मूल के क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 6 करोड़ यूरो की दलाली में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।
- अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम के प्रमुख आरोपियों में से एक बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण से कई खुलासे होने की उम्मीद है।
- 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार के कई नेताओं और भारत के शीर्ष अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं।
- क्रिश्चियन मिशेल का पूरा नाम क्रिश्चियन मिशेल जेम्स है।
- मिशेल नामी ब्रिटिश कंसलटेंट है, जिसे कथित तौर पर एंग्लो-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने यह डील हासिल करने के लिए भारत में तत्कालीन यूपीए सरकार और भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए नियुक्त किया था।
- इस करार के तहत भारतीय वायुसेना को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स मिलने थे।