Agustawestland Case: सुशेन मोहन गुप्ता को 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
सुशेन ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में गिरफ्तार बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे तिहाड़ जेल से सीधे कोर्ट लाया गया था। बता दें कि सुशेन ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
बता दें कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता (44) को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिवक्ता गौतम खेतान और ब्रिटिश बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
ईडी अधिकारियों ने बताया था कि हाल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर लाए गए राजीव सक्सेना से पूछताछ में सुशेन मोहन गुप्ता की इस मामले में संलिप्तता का पता चला था। राजीव सक्सेना इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' नामक कंपनी को अगस्ता वेस्टलैंड ने रिश्वत की रकम दी थी।
ईडी का आरोप है कि खेतान की मिलीभगत से सुशेन ने 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' के खातों में आई रिश्वत की रकम को विभिन्न देशों में स्थित कंपनियों के मार्फत आगे ट्रांसफर किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि राजीव सक्सेना ने दो डायरियां, कुछ पन्ने, अन्य दस्तावेज और एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराई है जो उसके मुताबिक सुशेन मोहन गुप्ता की हैं।