गबन में फंसे राकांपा विधायक की संपत्ति की होगी कुर्क
महाराष्ट्र के मोहोल (शोलापुर) से विधायक कदम पर तीन सौ रुपये से ज्यादा के गबन का आरोप है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। विशेष अदालत ने गबन में फंसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक रमेश कदम की पचास करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के मोहोल (शोलापुर) से विधायक कदम पर तीन सौ रुपये से ज्यादा के गबन का आरोप है। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। कदम को पिछले साल अगस्त में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
जांच एजेंसी ने कदम के खिलाफ सितंबर, 2015 में मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने इस साल मार्च में कदम की संपत्ति कुर्क करने को लेकर अस्थायी आदेश जारी किया था। अब विशेष कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र सीआइडी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया था। कदम वर्ष 2012-14 तक लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम के अध्यक्ष रहे थे। आरोप है कि राकांपा विधायक ने इस दौरान फंड का दुरुपयोग किया था। ईडी ने कदम के मुंबई स्थित फ्लैट, औरंगाबाद जिले में कृषि भूमि और बैंक बैलेंस को कुर्क करने का निर्देश दिया था।
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