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पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एनजीटी ने गठित की पांच सदस्यीय समिति

एनजीटी के अध्यक्ष एके गोयल की अगुआई वाली पीठ ने समिति से जल एवं वायु अधिनियम और खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम का पालन मैनग्रोव का विनाश और खेती को कोई नुकसान हो रहा या नहीं समेत मुद्दे को देखने के लिए कहा है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sat, 29 May 2021 08:39 PM (IST)Updated: Sat, 29 May 2021 08:39 PM (IST)
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एनजीटी ने गठित की पांच सदस्यीय समिति
एनजीटी ने समिति को चार महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने Environmental regulations violations की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है। एक याचिका में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कुछ गांवों में जिंदल स्टील व‌र्क्स लिमिटेड द्वारा औद्योगिक प्रकिया के संचालन में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किए जाने की जांच की मांग की गई थी।

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एनजीटी के अध्यक्ष एके गोयल की अगुआई वाली पीठ ने समिति से जल एवं वायु अधिनियम और खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम का पालन, मैनग्रोव का विनाश और खेती को कोई नुकसान हो रहा या नहीं समेत मुद्दे को देखने के लिए कहा है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी इस समिति की अगुआई करेगा। संयुक्त सचिव को मंत्रालय के सचिव नामित करेंगे। इसमें केंद्रीय प्रदूषषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, आइआइटी- बांबे, रायगढ़ के जिला दंडाधिकारी और राज्य प्रदूषषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो समिति बहाली कदमों के अलावा मुआवजे की राशि का सुझाव भी देगी। ट्रिब्यूनल ने समिति को चार महीने के भीतर ईमेल से अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।


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