केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा- राष्ट्रीय पुरस्कार प्रक्रिया भी हो सार्वजनिक
अर्जी दायर करने वाले ने एमसीआइ के आदेश के खिलाफ सीआइसी में अपील दायर की थी।
By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 11 Jul 2018 07:11 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jul 2018 07:47 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र । केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की प्रकिया को सार्वजनिक समीक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता है। आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) को डॉ. बीसी राय नेशनल अवार्ड से संबंधित सूचना सौंपने का आदेश दिया है।
यह अवार्ड हर साल राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को दिया जाता है। आरटीआइ अर्जी दायर करने वाले आर. नटराजन ने सम्मान पाने वाले द्वारा सौंपे गए रिकार्ड और 2008, 2009 और 2010 के संभावित प्रत्याशी व पुरस्कार के लिए तय चयन प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी।
नटराजन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन सौंपा था। वहां से आवेदन को देश में मेडिकल शिक्षा एवं पेशे के नियामक एमसीआइ के पास भेजा गया था। एमसीआइ ने आवेदन का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इसके बाद अर्जी दायर करने वाले ने एमसीआइ के आदेश के खिलाफ सीआइसी में अपील दायर की थी।
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