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क्रूज ड्रग्स केस : शाह रुख खान के बेटे आर्यन को मिली बड़ी राहत, एनसीबी के सामने हर शुक्रवार नहीं होंगे पेश

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हर हफ्ते शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सामने पेश नहीं होना होगा। हालांकि उन्हें एनसीबी दिल्ली की टीम द्नारा तलब करने पर पेश होना होगा।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 15 Dec 2021 04:28 PM (IST)Updated: Wed, 15 Dec 2021 04:28 PM (IST)
क्रूज ड्रग्स केस : शाह रुख खान के बेटे आर्यन को मिली बड़ी राहत, एनसीबी के सामने हर शुक्रवार नहीं होंगे पेश
शाह रुख खान के बेटे आर्यन को मिली बड़ी राहत।

मुंबई, एजेंसियां। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हर हफ्ते शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सामने पेश नहीं होना होगा। जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त में बदलाव किया जाता है। अब उऩ्हें जांच एजेंसी के निर्देश पर एनसीबी दिल्ली के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इसके लिए एनसीबी को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस जारी करना होगा। 

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अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी बदलाव किया। मुंबई से बाहर जाने से पहले आर्यन को हर बार यात्रा संबंधी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ती थी। अब वह जब अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली जाएंगे तो उन्हें यात्रा संबंधी जानकारी नहीं देनी होगी। मुंबई के बाहर किसी अन्य वजह जाने पर उन्हें अपना यात्रा संबंधी एनसीबी को देनी होगी।

आर्यन खान को 28 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई हाई कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि उन्हें अपनी हर शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होना चाहिए। 23 वर्षीय आर्यन ने पिछले हफ्ते इसमें संशोधन कराने को लेकर कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि अब जब मामले की जांच  एनसीबी के दिल्ली कार्यालय की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है, तो उनके मुंबई कार्यलय में पेश होने की शर्त में छूट दी जा सकती है।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी के मुंबई कार्यालय का अब इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।  आर्यन जांच में सहयोग कर रहे हैं और मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश हुए हैं और अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को जब-जब उन्हें समन जारी किया जाता दिल्ली में एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसात ने अदालत से कहा कि एजेंसी को संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, आवेदक को मुंबई या दिल्ली में बुलाए जाने पर एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होना चाहिए।

देसाई ने आगे तर्क दिया कि आर्यन खान जब भी मुंबई में एनसीबी के कार्यालय के सामने पेश होते हैं, वहां भारी भीड़ होती है। उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है। आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर छापेमारी हुई थी।  


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