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मुंबई की कोर्ट ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का तलाक मंजूर किया

पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले साल सितंबर में बांद्रा की एक कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 09:01 AM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 09:01 AM (IST)
मुंबई की कोर्ट ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का तलाक मंजूर किया
मुंबई की कोर्ट ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का तलाक मंजूर किया

मुंबई, प्रेट्र। मुंबई की एक अदालत ने  मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का तलाक मंजूर कर दिया। पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले साल सितंबर में बांद्रा की एक कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई। इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां और अन्य निवेश शामिल हैं।

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पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी अभी शीना बोरा हत्या मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं। इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया है कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद पाया कि 17 साल पुराने वैवाहिक संबंध समाप्त करने का यह उपयुक्त मामला है।

इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस दिया था। उसने वैवाहिक संबंध के सुधार नहीं होने लायक कहा था। इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था।


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