मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपित सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में नियमित पेशी से मिली छूट
महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में आरोपित भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने मंगलवार को नियमित पेशी से छूट दे दी। इस मामले में वह सोमवार को विशेष एनआइए कोर्ट में पेश हुई थीं
मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में आरोपित भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने मंगलवार को नियमित पेशी से छूट दे दी। इस मामले में वह सोमवार को विशेष एनआइए कोर्ट में पेश हुई थीं और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के आधार पर नियमित पेशी से छूट मांगी थी।
पेशी से छूट की अर्जी में प्रज्ञा ठाकुर ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों का दिया हवाला
पेशी से छूट की अर्जी में सांसद के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। कल भी जब वह मुंबई में थीं तो उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में कुछ जांच करानी पड़ी और डॉक्टरों ने कहा कि कई तरह की समस्याओं के कारण उन्हें डॉक्टरों की एक टीम की देखभाल की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें जान का भी खतरा है और मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें छह सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए हैं। इन सुरक्षा बलों तथा निजी सहायकों के साथ यात्रा करना कठिन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद होने के नाते अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है।
सरकारी वकील ने जज से कहा- प्रज्ञा ठाकुर को नियमित पेशी से छूट दे दी जाए
सरकारी वकील अविनाश रसाल ने जज पीआर सिट्रे से कहा कि प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी पर विचार करते हुए उन्हें नियमित पेशी से छूट दे दी जाए और जरूरत पड़ने पर पेश होने को निर्देशित किया जाए।
कई तारीखों पर पेश होने में विफल रहीं प्रज्ञा ठाकुर को हाजिर होने का आखिरी मौका दिया गया था
इसके पहले कई तारीखों पर कोर्ट में पेश होने में विफल रहने पर उन्हें सोमवार को हाजिर होने का 'आखिरी मौका' दिया गया था। मालूम हो कि 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए तथा सौ से अधिक घायल हुए थे।