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मध्‍य प्रदेश की बेटी ने इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए भेजी राखी, यह मांग की

इंदिरानगर निवासी राजलक्ष्मी ने बताया कि राखी के साथ ही उसने पाकिस्तानी जनरल बाजवा के नाम एक चिट्ठी के जरिये संदेश भेजा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 06:15 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:15 AM (IST)
मध्‍य प्रदेश की बेटी ने इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए भेजी राखी, यह मांग की
मध्‍य प्रदेश की बेटी ने इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए भेजी राखी, यह मांग की

नीमच, राज्‍य ब्‍यूरो। मध्‍य प्रदेश के नीमच की एक बेटी ने रक्षाबंधन के मौके पर इस बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को रावलपिंडी राखी भेजी है। उसने मांग की है कि राखी के मौके पर हमारे देश के सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए। 17 वर्षीय राजलक्ष्मी सिसौदिया चार वर्षों से जाधव के लिए राखी भेज रही हैं।

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चिट्ठी में लिखा- 'रक्षाबंधन के उपहार में कुलभूषण जाधव को रिहा करें'

इंदिरानगर निवासी राजलक्ष्मी ने बताया कि राखी के साथ ही उसने पाकिस्तानी जनरल बाजवा के नाम एक चिट्ठी के जरिये संदेश भेजा है। इसमें लिखा है 'इस बार मैं एक नहीं, दो राखी भेज रही हूं। एक मेरे हिंदुस्तानी भाई कुलभूषण के लिए, दूसरी आपके लिए है।' उसका मानना है कि इस पवित्र दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। उसे उम्मीद है कि पाकिस्तान जनरल का दिल भी पसीजेगा। 

जाधव की रिहाई के लिए किया था प्रदर्शन 

बता दें कि वर्ष 2016 में राजलक्ष्मी ने पिता दिलीप सिसौदिया व मां रश्मि सिसौदिया के साथ शहर के फोर जीरो चौराहे पर जाधव की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी किया था। भारतीय स्टेट बैंक में पदस्थ सिसौदिया ने बताया कि उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कर रही है। वह 12वीं की छात्रा है।

पाकिस्‍तान की जेल में बंद हैं जाधव, फांंसी की सजा सुनाई  

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (50) को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से पाकिस्तान के इंकार करने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया था।

आइसीजे ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की 'प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार' करना होगा। साथ ही, उसे बगैर विलंब किए भारत को राजनयिक माध्यम से उनसे संपर्क करने की अनुमति भी देनी होगी। सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जाधव के लिए एक वकील नियुक्त किए जाने की पाक सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें भारत को वकील नियुक्‍त करने के लिए 'एक और मौका' देने का सोमवार को पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया।


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