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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेताओं की लगाई फटकार, कहा- 'आप कितने भी बड़े हों, पर कानून आपसे बड़ा है'

उपचुनाव के मद्देनजर हो रही राजनीतिक रैलियों में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर नेताओं को एमपी हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।

By Neel RajputEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 07:19 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 07:19 PM (IST)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेताओं की लगाई फटकार, कहा- 'आप कितने भी बड़े हों, पर कानून आपसे बड़ा है'
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेताओं की लगाई फटकार, कहा- 'आप कितने भी बड़े हों, पर कानून आपसे बड़ा है'

ग्वालियर, जेएनएन। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के कारण राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रविवार को अंतरिम आदेश जारी कर दिया। उपचुनाव के मद्देनजर हो रही राजनीतिक रैलियों में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा, 'आप कितने भी बड़े हों, मगर कानून आपसे बड़ा है।' हाई कोर्ट ने तीन वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करने के साथ ग्वालियर के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। उनसे 28 सितंबर तक जवाब मांगे गए हैं। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने शुक्रवार को ग्वालियर में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इसी तारतम्य में रविवार को अंतरिम आदेश जारी किया गया।

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हाई कोर्ट ने कहा है कि यह निर्विवाद है कि कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है, केंद्र या राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर गाइड लाइन भी जारी की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कई फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, 'बिना समुचित साक्ष्य के इन फोटोग्राफ को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि यह फोटोग्राफ अभी की राजनीतिक गतिविधियों के हैं तो राजनेता व प्रशासनिक अफसर जो भी हैं, वह गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। आम आदमी, राजनेता एवं राज्य के मुखिया को भी कानून का सम्मान करना आवश्यक है।'

हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आगामी सुनवाई तक राजनीतिक व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जिले के कलेक्टर इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। गाइड लाइन की अवहेलना पर रिपोर्ट देंगे न्याय मित्र हाई कोर्ट ने ग्वालियर के तीन वकीलों-संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और वीडी शर्मा को न्याय मित्र बनाया है। इनका काम शहर में राजनीतिक गतिविधि या अन्य किसी आयोजन में कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना होने पर अदालत के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से हाई कोर्ट को अवगत कराना है।

जनहित याचिका में ये बिंदु शामिल थे

ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 (कोरोना) की वजह से शादी, अन्य सामाजिक कार्यक्रम व अंत्येष्टि में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन ग्वालियर में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 200 से अधिक मरीज रोज निकल रहे हैं, इसलिए शहर में होने वाली सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए।


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