नकली कोरोना वैक्सीन को लेकर सतर्क हुर्इ मप्र सरकार, मिलावटखोरी पर होगा आजीवन कारावास
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मरीज को मिलावटी रक्त प्लाज्मा चढ़ाने का मामला सामने आने से सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सतर्क हो गई है। शिवराज सरकार ने तय किया है कि किसी भी तरह की मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मरीज को मिलावटी रक्त प्लाज्मा चढ़ाने का मामला सामने आने से सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सतर्क हो गई है। शिवराज सरकार ने तय किया है कि किसी भी तरह की मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 में मिलावट करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान किया जाएगा। साथ ही किसी वस्तु की उपयोग अवधि समाप्त (एक्सपायर्ड) होने के बाद उसे बेचने पर पांच साल कैद की सजा मिलेगी। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में स्थानीय संशोधन की अनुमति के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में यह प्रविधान लागू है।
विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, कैबिनेट ने दी मंजूरी
मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मिलावट के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। प्रदेश के चंबल और मालवा संभाग में दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट होने के मामले बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। खाद्य पदार्थो में मिलावट के लिए ऐसे रसायन सहित उत्पादों को प्रयोग किया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। दवा में भी मिलावट की बातें सामने आई हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इंटरपोल द्वारा यह बताया गया है कि बाजार में नकली वैक्सीन प्रदाय की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी कोरोना के प्रभाव की निरंतरता को लेकर सावधान किया है, इसलिए मिलावट रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 272 से 276 में स्थानीय संशोधन के साथ ही नई धारा 273 (क) शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें मिलावट करने और बेचने पर दोषी को आजीवन कारावास के साथ एक्सपायर्ड चीजों की बिक्री करते पाए जाने पर पांच साल के कारावास का प्रविधान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तियों के जीवन से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
झज्जर में हुई घटना की जांच के लिए जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में हरियाणा के झज्जर में दमोह के परिवार की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना का ब्योरा दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। मध्य प्रदेश पुलिस को वहां जांच के लिए भेजा जा रहा है।