आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति देने के आदेश को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण
आयुष मंत्रालय ने पिछले दिनों सरकारी अधिसूचना के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें आयुर्वेद के स्नातकोत्तर (PG) छात्रों को आर्थोपेडिक नेत्र विज्ञान ईएनटी और दंत चिकित्सा के साथ सामान्य सर्जरी का अभ्यास करने की अनुमति दी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। आयुष मंत्रालय ने पिछले दिनों सरकारी अधिसूचना के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर (PG) छात्रों को आर्थोपेडिक, नेत्र विज्ञान, ईएनटी और दंत चिकित्सा के साथ सामान्य सर्जरी का अभ्यास करने की अनुमति दी है। आयुष मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में कुछ मीडिया प्लेटफार्मों में कुछ गलत और आधे-अधूरे तरीके से व्याख्या किए गए संस्करण सामने आए हैं।
आयुष मंत्रालय ने आशंकाओं का दिया जवाब
अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह की गलत व्याख्याओं से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय अब स्पष्टीकरण जारी कर रहा है, जो इस मामले में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि पहले की अधिसूचना को स्पष्ट करने और उसकी परिभाषा को जोड़कर आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा के नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए जारी किया गया था। इसने स्पष्ट किया कि अधिसूचना आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा की शल्य और शलाक्य धाराओं से संबंधित थी।
आयुष मंत्रालय ने आशंकाओं का दिया जवाब
अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह की गलत व्याख्याओं से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय अब स्पष्टीकरण जारी कर रहा है, जो इस मामले में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि पहले की अधिसूचना को स्पष्ट करने और उसकी परिभाषा को जोड़कर आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा के नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए जारी किया गया था। इसने स्पष्ट किया कि अधिसूचना आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा की शल्य और शलाक्य धाराओं से संबंधित थी।
मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण बयान में कहा कि अधिसूचना में बताया गया है कि (पहले की अधिसूचना की तुलना में विषय पर स्पष्ट शब्दों में बताया है) पीजी डिग्री के पूरा होने तक छात्रों को कुल 58 सर्जिकल तंत्र जो इन धाराओं के पीजी छात्रों (एक साथ) को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से उक्त गतिविधियों को करने के बाद सक्षम किया जा सके।
इसमें जोड़ा गया है कि यह अधिसूचना इन विस्तृत सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट है। यह शल्य और शलाक्य पीजी किसी भी अन्य प्रकार की सर्जरी को करने की अनुमति नहीं देता है।