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MHA Guidelines: कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों को टेस्ट ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करते हैं।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 06:56 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 07:11 AM (IST)
MHA Guidelines: कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है

 नई दिल्‍ली, एएनआइ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। इसके तहत भी सभी राज्यों को कहा गया है कि टीकाकरण की गति बढ़ाए और नए मामलों की जांच, पड़ताल और उपचार में भी तेजी लाएं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर जरूर नियंत्रण लगाया जा सकता है लेकिन अंतरराज्यीय आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। विदेशों से होने वाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। गृहमंत्रालय ने साफ किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशानिर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

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इसमें कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए। गहन टेस्‍ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्‍वारंटीन करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और  उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा।

गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। टेस्‍ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को सभी प्राथमिकता समूहों को जल्द से जल्द कवर करने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वैक्सीन ड्राइव में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असमान स्‍थिति देखी गई है। कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड के खिलाफ टीकाकरण ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए। सभी प्राथमिकता समूहों को शीघ्रता से कवर करना चाहिए।

स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण का राज्यों को पत्र

-एक अप्रैल से को-विन पोर्टल पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करें

- बदले हुए नियम के मुताबिक को-विन सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए

- 45-59 साल के लोगों से गंभीर बीमारियों के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं

-कोरोना टीका केंद्रों का अधिकतम उपयोग किया जाए

-एक अप्रैल से को-विन पोर्टल पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करें

- बदले हुए नियम के मुताबिक को-विन सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए


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