TikTok video app: मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक वीडियो एप से बैन हटाया
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कुछ शर्तो के साथ वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है।
चेन्नई, आइएएनएस/रायटर : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कुछ शर्तो के साथ वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यह लोकप्रिय एप चीनी कंपनी बाइटडांस का है। एक वकील मुतुकुमार की ओर से दायर मामले पर फैसला लेते हुए पीठ ने प्रतिबंध लगाने के अपने अंतरिम आदेश को रद कर दिया है। पीठ ने इसके लिए एप पर पोर्नोग्राफिक वीडियो अपलोड नहीं करने की शर्त लगाई है। विफल होने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस महीने के शुरू में हाई कोर्ट ने वकील की याचिका पर केंद्र सरकार को अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने भारत में एप डाउनलोड करने और मीडिया को इस एप से वीडियो प्रसारित करने से रोक दिया था। हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को मामले में स्वतंत्र वकील नियुक्त किया था।
चीन की कंपनी की ओर से दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट से 24 अप्रैल तक फैसला लेने के लिए कहा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विफल रहने पर मोबाइल एप पर लगा प्रतिबंध स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित करने से माना कर दिया था।
तमिलनाडु के सूचना एवं तकनीक मंत्री एम. मणिकंदन ने कहा था कि केंद्र सरकार को पत्र लिख राज्य भारत में एप पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा। केंद्रीय सूचना एवं तकनीक मंत्रालय के निर्देश पर सक्रियता बरतते हुए एपल इंक और अल्फाबेट इंक के गूगल ने पिछले सप्ताह टिकटॉक को अपने इंडियन एप स्टोर से हटा लिया था।
क्या है टिकटॉक
टिकटॉक यूजरों को शॉर्ट वीडियो बनाने और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय एप में से एक है। भारत में अभी तक 30 करोड़ यूजर यह एप डाउनलोड कर चुके हैं। सेंसर टावर के अनुसार, दुनिया में एक अरब से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं।